Bharat Ayurved Medical College and Research Centre, Muzaffarnagar was established to foster excellence in Ayurveda, aiming to preserve and propagate the ancient tradition of healing through holistic practices. The college offers state-of-the-art facilities and exceptional mentorship, providing an ideal environment for students to pursue Ayurvedic education. It is approved by NCISM, New Delhi and It is affiliated Chaudhary Charan Singh University Meerut. The newly constructed, earthquake-resistant campus is pollution-free, surrounded by lush greenery, creating a conducive learning atmosphere. Spacious classrooms, designed to accommodate 100 students, are equipped with modern teaching aids such as projectors, computers, and microphones, ensuring an interactive learning experience. The labs are fully equipped with chemicals, glassware, and modern amenities, while museums for Anatomy, Physiology, and Maulik Siddhant are well-furnished. The college features a fully functional dissection room for cadaver studies.
Bharat Ayurved Medical College and Research Centre, Muzaffarnagar has an Ayurvedic pharmacy that prepares medicines using traditional methods and fresh raw materials, while the campus hosts over 256 species of medicinal plants in its greenhouse, Nakshatra Vatika, and Navgrah Vatika. The hospital offers seven specialized OPDs, including Kaya Chikitsa, Shalya, Shalaklya, Stri, Prasuti, Balroga, Swasth Rakshan, Panchkarma, Yoga, and a Dental Department. It is equipped with modern diagnostic facilities such as X-ray, ECG, pathology labs, and an operation theatre, alongside 24-hour emergency services. With an indoor capacity of 100 beds, the hospital ensures comprehensive care for patients. A developing research laboratory focuses on advancing Ayurvedic studies. Hostel facilities for both boys and girls are available within the campus, offering spacious, well-furnished rooms. The library, equipped with over 10,240 books, journals, and magazines on Ayurveda and modern medicine, provides ample space for students and staff to read and learn.
Address: | Bharat Ayurved Medical College and Research Centre, Muzaffarnagar 10 KM MILESTONE ROORKEE ROAD MUZAFFARNAGAR 251307 |
Phone: | +91-8755555047 | +91-9412710674 | +91-9452738036 |
Email: | [email protected] |
Website: | https://bamchrc.co.in/contact-us/ |
राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप, प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
(1) उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण-
1 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी (SC) | 21 % |
2 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी (ST) | 02 % |
3 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी (OBC), (01/04/02024 अथवा उस के बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र) | 27 % |
4 आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी, (01/04/02024 अथवा उस के बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र) | 10 % |
अन्य पिछड़ा वर्ग (एन०सी०एल०) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2024 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
(II) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण-
यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग 2024 में विभिन्न श्रेणी हेतु प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाना हैः-
1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) के आश्रितों के लिये | 02 % |
2. भूतपूर्व सैनिक (EA) (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्रियों के लिये | 02 % |
3. दिव्यांग (PWD) अभ्यर्थियों के लिये | 05 % |
4. महिला (GL) अभ्यर्थियों के लिये | 20 % |
5. न्यूनतम् 'बी ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन०सी०सी० (NCC) कैडेट | 01 % |
1.1 नीट यू०जी० 2024 की परीक्षा के आधार पर अर्हता (NEET UG-2024 Eligibility)-
(i) ऐसे अभ्यर्थी जो नीट यू०जी० 2024 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुये हों तथा जिन्होंने निर्धारित ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से यू०पी० आयुष यू०जी० काउन्सिलिंग-2024 हेतु अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त स्पष्ट प्रिन्ट आउट ही मान्य होगा।
(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा अनर्ह घोषित न किये गये हों।
(iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यू०जी० 2024 की परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त किये हों।
1- अनारक्षित श्रेणी | न्यूनतम 50% |
2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्लू०एस०) के अभ्यर्थी हेतु | |
3- अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु | न्यूनतम 45% |
4- आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूषित जनजाति तथा अन्य 5-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थी हेतु 5- आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूषित जनजाति तथा अन्य 5-आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु | न्यूनतम 40% |
1.2 शैक्षणिक अर्हतायें (Educational Eligibility)-
(i) बी०ए०एम०एस०/ बी०यू०एम०एस०/ बी०एच०एम०एस० हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में प्राप्त अंको को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, अनारक्षित दिव्यांग उपश्रेणी हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित दिव्यांग उपश्रेणी हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी अभ्यर्थियों को इण्टरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा अग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
(ii) बी०एच०एम०एस० हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में यदि अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान के स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलोजी) विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह भी अर्ह होगा। अंको का प्रतिशत बिन्दु-2.2 (1) के अनुसार रहेगा।
(iii) यदि भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है, तो वह मान्य होगा।
1.3 आयु सीमा (Age Limit)-
(i) न्यूनतम आयु सीमा- पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर या उसके पूर्व तक 17 वर्ष होनी चाहिये। यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग 2024 के सन्दर्भ में यह 31 दिसम्बर, 2024 तक मानी जायेगी।
समस्त अभ्यथियों की जन्म तिथि | दिनॉक 31 दिसम्बर, 2007 अथवा उससे पूर्व की होनी चाहिये। |
1.4 निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate) की अनिवार्यता-
(i) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों हेतु अर्हतायें:-
प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल/निवास का प्रमाण पत्र की आवश्यकता निम्नवत है-
(1) जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिये उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल / निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
(2) हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दोनो परीक्षायें यदि उ०प्र० से बाहर उत्तीर्ण की हो, तो अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उ०प्र० के निवासी होने का (डोमिसाइल / सामान्य निवास) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(ii) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/ निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु अर्हतायें:-
(1) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों / निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु उ०प्र० राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।
(2) स्टेट कोटे की सभी सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगी तथा उ०प्र० के मूल निवासियों हेतु शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत / नीट 2024 की मेरिट के न्यूनतम परसेंटाईल अंको में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।
(3) 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटें सभी प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु (open for all Categories) उपलब्ध होंगी तथा उनको शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत / नीट 2024 की मेरिट के न्यूनतम परसेंटाईल अंको में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।
निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे-
(1) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।
(2) ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी (AACCC) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्ती चक्र की काउंसिलिंग के उपरान्त निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे, यह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क का भुगतान (Online registration, payment of registration fee)-
(1) यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग 2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
(2) पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अधिकृत वेबसाइट https://upayushcounseling.upsdc.gov.in पर लॉगिन करें।
(3) अभ्यर्थी अपने नीट यू०जी०-2024 का रोल नं० एवं एप्लीकेशन नं० का प्रयोग करते हुए एवं स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कर अपना पंजीकरण करायें।
(4) सभी चकों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र) की काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को रू0 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) आनलाइन प्रक्रिया (गेटवे के माध्यम) से पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क आनलाईन जमा करने का लिंक पोर्टल- https://upayushcounseling.upsdc.gov.in पर ही उपलब्ध रहेगा।
(5) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चक में सम्मिलित तथा स्ट्रे वैकेंसी चक में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण कराते हुये रू0 1,000/- (एक हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क आनलाइन प्रकिया (गेटवे के माध्यम) से पृथक से देय होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं (Non refundable) किया जायेगा।
(6) अभ्यर्थी जिस चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, उस चक्र की काउन्सिलिंग हेतु उसे वरीयता विकल्प भरना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चक्रों की काउन्सिलिंग में पंजीकृत नहीं हैं. उन्हें अग्रिम चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
धरोहर धनराशि एवं भुगतान की प्रक्रिया (Security Money and Payment Process)-
धरोहर धनराशि के भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः- | |
विकल्प | धरोहर धनराशि |
केवल राजकीय आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु(Government & Private Colleges both) | रू० 20.000/- (रूपये बीस हजार मात्र) |
केवल निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटा/85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीट हेतु (For Private Colleges only) | रू० 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) |
राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनो प्रकार के आयुर्वेदिक / यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु (For Government & Private Colleges both) | |
पंजीकरण कराते समय अभ्यर्थी को आनॅलाइन माध्यम से धरोहर धनराशि भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसका लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा। |
अर्हता से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग स्थल तथा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख, मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित एक-एक छायाप्रति सहित निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा।
1- NEET यू०जी०-2024 का प्रवेश पत्र। |
2- NEET यू०जी०-2024 का स्कोर कार्ड। (Re-revised score card issued by NTA on dated 26.07.2024) |
3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष के अंकपत्र, प्रमाण-पत्र तथा प्रवेशपत्र (यदि उपलब्ध है)। |
4- इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष के अंकपत्र, प्रमाण पत्र तथा प्रवेशपत्र (यदि उपलब्ध है)। |
5- सामान्य निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र जो उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। |
6- राजकीय क्षेत्र के आयुष कालेजों में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एन०सी०एल०) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक के आश्रित/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन०सी०सी० सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र सत्यापित कराया जायेगा)। आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन०सी०सी० प्रमाण पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे। राजकीय आयुष कालेजों में प्रवेश हेतु, अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। स्टेट कोटे की सीटों हेतु भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। |
7- निजी क्षेत्र की 15 प्रतिशत आल इण्डिया कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित प्रदेश से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर शैक्षणिक अर्हकारी परीक्षा के न्यूनतम प्रतिशत / नीट 2024 परीक्षा के न्यूनतम परसेंटाइल अंको में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी। सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
8- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्लू०एस०) का प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा दिनांक 01.04.2024 अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। |
9- एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जिसे अभ्यर्थी ने नीट यू०जी० 2024 की परीक्षा के समय अपलोड किया हो। |
10- पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स / फोटोयुक्त बैंक पासबुक/पैनकार्ड / पासपोर्ट / अन्तिम महाविद्यालय से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र)। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। |
11- काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण का प्रिन्ट आउट। |
12- काउन्सिलिंग हेतु आनलाइन पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि भुगतानों के प्रिन्ट आउट। |
1. काउसिंलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्ट्रे वैकेंसी चक्र में सम्पन्न की जायेगी। उक्त के पश्चात् यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रे वैकेंसी चक/चकों से रिक्त सीटों का आवंटन किया जायेगा।
2. विभिन्न चक्रों की काउन्सिलिंग से पूर्व काउन्सिलिंग बोर्ड को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से सत्र 2024-25 की मान्यता प्राप्त समस्त आयुष महाविद्यालयों की सूची (एल०ओ०पी० के साथ) सम्बन्धित निदेशक द्वारा काउंसिलिंग की अधिकृत ई०मेल पर उपलब्ध करायी जायेगी। समय से सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से सम्बन्धित निदेशक की होगी। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान करते हुये सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी। काउन्सिलिंग के मध्य में यदि किसी संस्था को सम्बन्धित आयोग से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त होती है अथवा सीटों में वृद्धि होती है, तो प्राप्त सीटों को उस चक की च्वाइस फिलिंग से पूर्व नियमानुसार सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित किया जायेगा किन्तु विलम्ब से सूचना प्राप्त होने पर उसे अगले चक की काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन एवं प्रवेश के पश्चात रिक्त सीटों पर उसी काउन्सिलिंग की स्टेट मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा उस काउन्सिलिंग चक में उपलब्ध कराये गये वरीयता विकल्पों एवं अभ्यर्थी की सहमति (ओ०टी०पी० आधारित) के आधार पर उसकी सीट को अपग्रेड किया जायेगा। अपग्रेडेशन प्रकिया में प्रवेशित एवं च्वाईस फिलिंग के उपरान्त अनावंटित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रथम अथवा द्वितीय काउन्सिलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है, तो उसकी पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को स्वतः आवंटित हो जायेगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा एवं पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं रहेगा।
4. प्रथम अथवा द्वितीय चक की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अग्रिम चक की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, तो उसे प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से सम्बन्धित काउन्सिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्ट्रे वैकेंसी चक में अनापत्ति प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
5. तृतीय चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित / परिवर्तित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
6. निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में आल इण्डिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक में काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी। द्वितीय चक के उपरान्त यदि सीटें अवशेष रहती है, तो उन सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत सीटों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।
7. AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
Rounds Of Counseling | |
प्रथम चक की काउन्सिलिंग (First Round Counselling) | (i) प्रथम चक की काउन्सिलिंग मे आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश लेने के उपरान्त अपग्रेडेशन के लिये सहमति (ओ०टी०पी० आधारित) देने पर अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिये अर्ह होगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन से आवंटित सीट पर पुनः प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। उसकी पूर्व आवंटित सीट स्थतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, पूर्व आंवटित सीट पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट अपग्रेडेशन में आवंटित नहीं होती है. ऐसी स्थिति में पूर्व प्रवेशित सीट पर उसका प्रवेश यथावत् बना रहेगा। (ii) आवंटन के उपरान्त प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी। |
द्वित्तीय चक की काउन्सिलिंग (Second Round Counselling) | (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक की काउन्सिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वह पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते है। (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुयी हो, द्वितीय चक की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्कयता नहीं है। (iii) प्रथम चक में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाईस फिलिंग कर सकते है। अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक में न भरें। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी। iv) द्वितीय चक में प्रथम चक की भाँति सीट अपग्रेडेशन के लिये सहमति (ओ०टी०पी० आधारित) देने पर अपग्रेडेशन की प्रकिया की जायेगी। (v) आवंटित अभ्यर्थी यदि प्रवेश नही लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। |
तृतीय चक्र (Third Round Counselling )- | (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यू०पी० आयुष यू०जी० काउन्सिलिंग 2024 की प्रथम एवं द्वितीय चक की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। ऐसे अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे। ii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम एवं द्वितीय चक में पंजीकृत नहीं है, पंजीकरण कराकर तृतीय चक में प्रतिभाग कर सकतें है। iii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक की काउन्सिलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित हैं, पुनरावंटन के लिये पुनः च्वाईस फिलिंग कर सकते है। (iv) तृतीय चक्र के समय अप्रवेशित आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों (यू०पी० आयुष यू०जी० काउन्सिलिंग-2024 के प्रथम एवं द्वितीय चक द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर) को समस्त शैक्षणिक, आरक्षण प्रमाण पत्र व अन्य निर्देशित आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, |
तृतीय चक हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे (The following candidates will not be eligible for the third round)- 1. ऐसे अभ्यर्थी जो त्याग पत्र देने की निर्धारित अवधि के पश्चात् त्याग पत्र देते है, वह आगामी चकों की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे। 2. AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी। | |
स्ट्रे वैकेंसी चक (Stray Vacancy Round) | स्ट्रे वैकेंसी चक हेतु समस्त अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 1,000/- (एक हजार) मात्र तथा नवीन अभ्यर्थियों हेतु रू0 2,000/- (दो हजार) मात्र आनलाईन (गेटवे के माध्यम से) पृथक से देय होगा। 1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें यू०पी० आयुष यू०जी० काउन्सिलिंग 2024 की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो, स्ट्रे वैकेंसी चक हेतु अर्ह होगें। 2. स्ट्रे वैकेंसी चक में कोई पुनरावंटन (Reshuffle) अनुमन्य नहीं होगा। |
तृतीय चक में आरक्षित सीटों का आमेलन/परिवर्तन (Absorption/Change of Reserved Seats in Third Round) -
क०स० | श्रेणी (जिनका परिवर्तन होना है) | श्रेणी (जिनमें परिवर्तित होगी) |
1 | अनुसूचित जनजाति-ST (GL/PWD/FF/EA/NCC) | अनुसूचित जनजाति-ST-OP |
2 | अनुसूचित जाति-SC (GL/PWD/FF/EA/NCC) | अनुसूचित जाति-SC-OP |
3 | अनारक्षित-UR(GL/PWD/FF/EA/NCC) | अनारक्षित-UR-OP |
4 | अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC(GL/PWD/FF/EA/NCC) | अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC- OP |
5 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- EWS(GL/PWD/FF/EA/NCC) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS-OP |
6 | अनुसूचित जनजाति - ST | अनुसूचित जाति-SC-OP |
7 | अनुसूचित जाति -SC | अनारक्षित-UR-OP |
8 | अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC | अनारक्षित-UR-OP |
9 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-EWS | अनारक्षित-UR-OP |
त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें (Important information regarding resignation) -
1. प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरान्त तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग के 48 घण्टे पूर्व (उदाहरण स्वरूप यदि च्वाइस फिलिंग दिनांक 14-10-2024 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होनी हैं तो अभ्यर्थी दिनांक 12.10.2024 को प्रातः 9:59 बजे तक) अपनी सीट से कालेज के माध्यम से समयान्तर्गत त्यागपत्र देता है तो उसका समस्त शुल्क (प्रवेश शुल्क रु० एक हजार छोड़कर) तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
2. प्रवेशित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य / नोडल आफिसर्स प्राप्त समस्त त्यागपत्र एन०आई०सी० के पोर्टल पर निर्धारित समय अन्तर्गत अपलोड करेंगे। पोर्टल पर अपलोड/अपडेट त्यागपत्र ही मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त त्यागपत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित संस्था को समयान्तर्गत त्यागपत्र दिये जाने पर भी यदि संस्था द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र की सूचना समयान्तर्गत अपलोड नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को सबंधित कालेज पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न कराने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रदेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।
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Note: The Admission Process is written as per the ordinance of the official Counselling Agency.